सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य
आरबीआई/2008-09/355 21 जनवरी 2009 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य कृपया शहरी सहकारी बैंकों में संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली प्रारंभ करने से संबंधित 31 मई 1994 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.पीओटी.77 /09.66.00/93-94 देखें । मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने विकल्प के आधार पर बाह्य लेखा परिक्षकों (व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त चार्टर्ड आकउंटेंटों ) अथवा अपने स्टाफ द्वारा संगामी लेखा परीक्षा करवा सकते हैं ।इसी प्रकार, कुछ बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को रख सकते हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन कर चुकी राज्य सरकारें 25 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक जमाराशि आधार वाले बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । 2. उपर्युक्त संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट /लेखा परीक्षा कंपनियां उस समयावधि के दौरान किसी शहरी सहकारी बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य न करें जिस समयावधि के दौरान वे उस बैंक के साथ उसके आंतरिक/संगामी लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए जुड़े हों ।यदि कंपनियां आंतरिक /संगामी लेखा परीक्षा संबंधी कार्य से जुड़ी हों तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य स्वीकार करने से पहले आंतरिक/ संगामी लेखा परीक्षा संबंधी कार्य छोड़ चुकी हा। 3. ये अनुदेश तत्काल लागू किए जाएं । भवदीय (ए.के. खौंड) |