इंटरनेट बैंकिंग - विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंटरनेट बैंकिंग - विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म
भारिबैं/2006-07/112
बैंपविवि. सं. सीओएमपी. बीसी. 1658/07.23.29/2006-07
22 अगस्त 2006
31 श्रावण 1928 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
इंटरनेट बैंकिंग - विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म
कृपया आप 14 जून 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सीओएमपी. बीसी. सं. 130/07.03.23/ 2000-01 देखें जिसमें भारत में इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में बैंकों के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट किये गये हैं — इस परिपत्र के पैरा III.3 के अनुसार भारत के निवासियों को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमत इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं में केवल स्थानीय मुद्रा के उत्पाद ही शामिल होने चाहिए — अनेक बैंकों द्वारा, इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों पर स्थानीय मुद्रा उत्पादों के अतिरिक्त इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने के लिए हमसे अनुरोध किया गया है —
2. समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों पर प्रदान करने के लिए पहले से अनुमतिप्राप्त स्थानीय मुद्रा उत्पादों के अतिरिक्त, बैंकों को इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा सेवाएं अंतर्निहित लेनदेनों के लिए प्रदान करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए :
(i) आंकड़ों की गुप्तता, गोपनीयता और संपूर्णता के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे —
(ii) भारतीय परिचालनों से संबंधित आंकड़ों को अलग रखा जाएगा —
(iii) जब भी आवश्यकता हो, तब आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण/लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे —
(iv) बैंकों के ग्राहकों को इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म पर विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए बैंकों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के संबंध में विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों को केवल रिपोर्ट करने तथा प्रारंभ करने की ही अनुमति दी जानी चाहिए — वास्तविक व्यापार के लेनदेनों को प्रत्यक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अनुमति प्रदान की जाए —
(v) बैंकों को सीमा-पार लेनदेन के मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के विनियमों का अनुपालन करना चाहिए —
3. इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से संबंधित अन्य सभी बातों के लिए बैंक इंटरनेट बैंकिंग पर 14 जून 2001 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सीओएमपी. बीसी. सं. 130/07.03.23/ 2000-01 में निहित अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखें —
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक