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डेटा गुणवत्ता में सुधार - 01 जून 2008 से कम्प्यूटरीकृत रसीदों की शुरुआत

आरबीआई/2007-08/328
डीजीबीए.जीएडी.सं.12070/42.01.034/2007-08

22 मई 2008

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी/
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक/एक्सिस बैंक लिमिटेड/एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/आईडीबीआई लिमिटेड
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

महोदय

डेटा गुणवत्ता में सुधार - 01 जून 2008 से कम्प्यूटरीकृत रसीदों की शुरुआत

डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, आयकर विभाग के परामर्श से 01 जून 2008 से मौजूदा मैनुअल रसीद के साथ ओएलटीएएस लेनदेन के चालान के भुगतान के लिए कंप्यूटर जनित रसीदें भी जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसमे एनएसडीएल में अपलोड किए जाने के लिए आपके सिस्टम में दर्ज उपयुक्त डेटा संलग्न मसौदा प्रोफार्मा के अनुसार होना चाहिए। चूंकि, सीआईएन के सभी घटक अर्थात चेक टेंडर दिनांक, बीएसआर कोड और चालान क्रम संख्या कम्प्यूटरीकृत रसीद में मौजूद होंगे, इसलिए इन्हें मौजूदा चालान काउंटरफॉइल पर डालने की आवश्यकता नहीं है।

हम आपको टिन पर अपलोड किए गए चालान डेटा के त्रुटि प्रतिशत को कम करने के लिए नीचे दिए गए अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करने की भी परामर्श देते हैं:

i) डेटा प्रविष्टि की मेकर चेकर प्रणाली: मेकर चेकर प्रणाली जिसमें गलत डेटा प्रविष्टि की संभावना से बचने के लिए एक द्वारा डेटा प्रविष्टि को दूसरे द्वारा जांचा जाता है, का सख्ती से पालन किया जाए।

ii) सॉफ्टवेयर अलर्ट: डेटा एंट्री त्रुटि को कम करने के लिए, संग्राहक शाखाओं में जहां पैन / टैन दर्ज नहीं किया गया है या संरचनात्मक रूप से अमान्य डेटा दर्ज किया गया है या पैन को टैन के लिए बने कॉलम में दर्ज किया गया है या जहां लघुहेड (minor head) और मूल्यांकन वर्ष आदि के बीच बेमेल है इत्यादि मामलों में, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर द्वारा अलर्ट संदेश देने का प्रावधान होना चाहिए।

iii) सॉफ्टवेयर सत्यापन: आप यह सुनिश्चित करें कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए सॉफ़्टवेयर सत्यापन आपके सिस्टम में शामिल किए गए हैं।

iv) बैंक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन: सभी एजेंसी बैंकों से सरकारी कर के संग्रह के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षित है।

v) अस्वीकृत फ़ाइल का पुन: अपलोड: एनएसडीएल में डेटा फ़ाइल की अस्वीकृति प्रकरणों से बचने के लिए टिन पर अपलोड करने से पहले ओएलटीएएस डेटा फ़ाइल को फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) के माध्यम से मान्य किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि 01 जून 2008 से कंप्यूटर जनित रसीद जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अपनी संग्राहक शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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