भा.रि.बैंक/2025-26/73
केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026
13 अगस्त 2025
चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
प्रिय महोदया/महोदय,
चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत
कृपया 8 अगस्त 2024 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य देखें, जिसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को बैच प्रोसेसिंग की वर्तमान पद्धति से प्राप्ति पर निपटान सहित निरंतर समाशोधन में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है।
2. सीटीएस को, दो चरणों में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान में पारगमन करने का निर्णय लिया गया है। चरण 1, 4 अक्टूबर 2025 को और चरण 2, 3 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। इसके लिए रूपात्मकता अनुलग्नक में दी गयी है।
3. सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को चेक समाशोधन प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक करें।
4. बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त तिथियों पर सीटीएस में निरंतर समाशोधन में भाग लेने के लिए तैयार रहें।
5. यह निर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के साथ धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीय,
(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक
सीटीएस में ऑन-रियलाइज़ेशन-निपटान सहित निरंतर समाशोधन के लिए रूपात्मकता
1. निरंतर वितरण के साथ एकल प्रस्तुति सत्र
क) प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक एकल प्रस्तुति सत्र होगा।
ख) शाखाओं द्वारा प्राप्त चेकों को स्कैन किया जाएगा तथा प्रस्तुति सत्र के दौरान बैंकों द्वारा तुरंत तथा निरंतर रूप से समाशोधन गृह को भेजा जाएगा।
ग) क्लियरिंग हाउस अदाकर्ता बैंकों को चेक की छवियाँ निरंतर आधार पर जारी करेगा।
2. बैंकों द्वारा निरंतर आवक प्रसंस्करण और पुष्टिकरण:
क) पुष्टिकरण सत्र सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और शाम 7:00 बजे समाप्त होगा।
ख) प्रस्तुत किए गए प्रत्येक चेक के लिए, अदाकर्ता बैंक या तो सकारात्मक पुष्टिकरण (सम्मानित चेक के लिए) या नकारात्मक पुष्टिकरण (अनादृत चेक के लिए) तैयार करेगा।
ग) प्रत्येक चेक में 'आइटम समाप्ति समय' अंकित होगा, जो प्रस्तुत किए गए चेक के लिए अदाकर्ता बैंक द्वारा पुष्टिकरण प्रदान किए जाने के अंतिम समय को दर्शाता है।
घ) अदाकर्ता बैंकों द्वारा प्रसंस्करण पूरे दिन निरंतर और चेक की छवि प्राप्त होते ही वास्तविक समय के आधार पर किया जाना है।
ङ) सकारात्मक/नकारात्मक पुष्टिकरण की सूचना अदाकर्ता बैंकों द्वारा प्रसंस्करण के तुरंत बाद समाशोधन गृह को भेजी जाएगी।
3. आवक प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध समय:
क) चरण 1 (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक) के दौरान, अदाकर्ता बैंकों को पुष्टिकरण सत्र के अंत (अर्थात शाम 7:00 बजे) तक उनको प्रस्तुत चेकों की पुष्टि (सकारात्मक/नकारात्मक) करनी होगी, अन्यथा उन्हें स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा। चरण 1 में सभी चेकों के लिए आइटम समाप्ति समय शाम 7:00 बजे निर्धारित किया जाएगा।
ख) चरण 2 (3 जनवरी, 2026 से) में, चेकों की आइटम समाप्ति समय को टी+3 स्पष्ट घंटों में बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अदाकर्ता बैंकों द्वारा सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेकों की पुष्टि उन्हें अपराह्न 2:00 बजे (सुबह 11:00 बजे से 3 घंटे) तक सकारात्मक या नकारात्मक रूप से करनी होगी। जिन चेकों की पुष्टि आहर्ता बैंक द्वारा निर्धारित 3 घंटों में नहीं की जाती है, उन्हें स्वीकृत माना जाएगा तथा अपराह्न 2:00 बजे निपटान के लिए शामिल किया जाएगा।
4. प्राप्ति पर निपटान:
क) चेक प्रस्तुत करने के लिए कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ (निपटान) पारित नहीं की जाएँगी।
ख) पूर्वाह्न 11:00 बजे से, पुष्टिकरण सत्र के अंत तक हर घंटे निपटान तय किया जाएगा, जो अदाकर्ता बैंकों से प्राप्त सकारात्मक पुष्टियों और स्वीकृत माने गए चेकों पर आधारित होगा।
ग) नकारात्मक पुष्टिकरण वाले चेकों के लिए कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की जाएँगी।
5. ग्राहकों को भुगतान जारी करना:
क) निपटान पूरा होने पर, समाशोधन गृह प्रस्तुतकर्ता बैंक को सकारात्मक और नकारात्मक पुष्टिकरणों की जानकारी जारी करेगा।
ख) प्रस्तुतकर्ता बैंक इसे संसाधित करेगा और सफल निपटान के उपरांत, और सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन, ग्राहक को तुरंत, परंतु एक घंटे से अधिक विलंबित नहीं, भुगतान जारी करेगा।
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