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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक समीक्षा की शुरूआत

बैंपवि.एआरएस.सं.बीसी.4/08.91.001/2001-02                                              

25 अक्टूबर 2001

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

प्रिय महोदय,


सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक समीक्षा की शुरूआत


कृपया 30 सितंबर 2001 को समाप्त छमाही की प्रभावी तिथि से आपके बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की एक टीम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाते की अर्धवार्षिक समीक्षा शुरू करने के संबंध में कृपया हमारे परिपत्र DBS.ARS.No.BC.13/08.91.001/2000-01 17 मई 2001 का संदर्भ ग्रहण करें। जैसा कि उसमें सूचित किया गया है, एससीए की टीम को, समीक्षा कार्य पूरा होने पर, बैंक के परिचालन के संबंध में वित्तीय परिणामों को क्रमशः यहां संलग्न अनुबंध I और II प्रोफार्मा में अपनी अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. आरबीआई ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के परामर्श से प्रारूप, जिसमें एससीए की टीम द्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है (अनुलग्नक II) में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है और इसका संशोधित प्रारूप संलग्न है। इसलिए, कृपया इस संबंध में हमारे परिपत्र के साथ आपको अग्रेषित पूर्ववर्ती अनुलग्नक II को संलग्न अनुलग्नक II से प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था करें तथा एससीए की टीम को संलग्न संशोधित प्रारूप में अपनी अर्ध-वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दें।

कृपया पावती दें।
भवदीय,
हस्ता/-
(आर. एम. ठक्कर)

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