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राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (राष्‍ट्रीय ईसीएस)

आरबीआई/2005-06/430
संदर्भ.डीपीएसएस (केका) सं.1897/04.01.02/2005-2006

27 जून 2006

अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंकों सहित

राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (राष्‍ट्रीय ईसीएस)

आप जानते ही हैं कि वर्तमान में 43 केन्‍द्रों पर इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (ईसीएस) का संचालन किया जाता है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक 15 स्‍थानों पर इन सेवाओं को प्रदान कर रहा है, जो स्‍थानीय और केन्‍द्रीयकृत दोनों प्रकार की हैं, तथापि शेष स्‍थानों पर स्‍थानीय क्‍लीयरिंग के रूप में अन्‍य बैंक इस क्‍लीयरिंग का संचालन कर रहे हैं। डेबिट क्‍लीयरिंग और क्रेडिट क्‍लीयरिंग दोनों ही में ईसीएस संव्‍यवहारों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। डेबिट क्‍लीयरिंग संव्‍यहारों की बढ़ोतरी दर क्रेडिट क्लियरिंग की तुलना में काफी अधिक है और बहुत सी उपयोगिता कम्‍पनियों ने उपयोगिता बिलों का संग्रह करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने में बहुत रुचि दिखाई है।

2. पूंजी बाजार सहभागियों, म्यूचुअल फंड उद्योग, बैंकों आदि जैसे विभिन्न वर्गों की तरफ से यह मांग रही है कि केंद्रीकृत डेटा प्रस्‍तुति प्रणाली वाली अधिकाधिक शाखाओं और स्थानों को शामिल करने वाली प्रबल तथा अत्याधुनिक राष्ट्रव्यापी ईसीएस शुरू की जाए। हम वर्तमान प्रणाली से कहीं बड़े दायरे वाली केन्‍द्रीकृत डाटा प्रस्‍तुति वाली ईसीएस प्रणाली डिजाइन करने की प्रक्रिया में हैं जिसमें सुरक्षा और दक्षता को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

3. ऐसा उत्‍पाद डिजाइन करने के प्रयोजन से आपने अनुरोध है कि निम्‍नलिखित डाटा तत्‍काल प्रदान करें :

    आंकड़े / अभिमत
1. आपके बैंक की कुल शाखाओं की संख्‍या  
2. क्‍या आपके बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू कर दिया है?  
2. क्या सभी शाखाएं सीबीएस के अधीन हैं?  
3. यदि नहीं, तो सीबीएस के अधीन शाखाओं की वास्‍तविक संख्‍या  
4. क्‍या आपके बैंक में डाटा प्रोसेसिंग हेतु केन्‍द्रीकृत प्रणाली है?  
5. यदि किसी केन्‍द्रीय स्‍थल पर आपके बैंक को संव्‍यवहार की फाइल दी जाती है तो क्‍या आपके बैंक के लिए यह संभव होगा कि सीबीएस या किसी अन्‍य माध्‍यम से उसी दिन आपकी अलग-अलग शाखाओं में सभी लाभभोगियों के खातों में क्रेडिट किया जाए?

यद‍ि आपके बैंक को 11:00 बजे दिन में इनवार्ड फाइल उपलब्‍ध करा दी जाती है तो क्‍या दिन पूरा होने तक ईसीएस (क्रेडिट) के मामले में क्रेडिट नहीं की गई मदों और ईसीएस (डेबिट) के मामले में डेबिट नहीं की गई मदों को वापस करने में सक्षम होंगे?
 
6. क्‍या आपका कोई कार्यालल /सेवा शाखा मुम्‍बई में हैं? यदि हां, तो क्‍या मुम्‍बई में आपकी सेवा शाखा आपके बैंक की सभी शाखाओं से इन्‍वार्ड डाटा प्राप्‍त करके संव्‍यवहारों को प्रविष्‍ट करने की व्‍यवस्‍था कर सकती है?

यदि आप किसी अन्‍य स्‍थल पर डाटा प्रोसेस करना चाहेंगे, तो कृपया उस स्‍थान का नाम बाताएं।
 

कृपया इस पत्र की पावती भिजवाएं और उक्‍त जानकारी helpdpss@rbi.org.in पर ईमेल के माध्‍यम से भिजवाएं तथा इसकी एक प्रति jnjingar@rbi.org.in पर भी भेजें।

यदि आपका बैंक उक्‍त राष्‍ट्रीय परियोजना में सहभागिता नहीं कर सकता है तो कृपया यह भी बताएं। सहभागिता नहीं कर पाने के कारणों को भी बताया जाए ताकि हम आपकी कठिनाइयों का समाहार करते हुए इस प्रणाली को डिजाइन कर सकें।

भवदीय

(के. एन. कृष्‍णामूर्ति)
महाप्रबंधक

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