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बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश-आवास ऋण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण

आरबीआई/2004-05/55
आरपीसीडी. प्लान. बीसी. सं. 8/04.09.01/2004-05

20 जुलाई 2004

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकार
(सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश-आवास ऋण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण

हमें विभिन्न बैंकों से बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा निवेश को शामिल करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जहां प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत आवास के लिए बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण आवास के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों को दर्शाते हैं।

2. हमने इस मामले की जांच की है और यह निर्णय लिया है कि आवास के लिए प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के भीतर वर्गीकृत किया जाए, बशर्ते कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो: -

पूल की गई परिसंपत्तियां प्रत्यक्ष आवास ऋणों के संबंध में हैं, जो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने की परिभाषा को पूरा करती हैं; प्रतिभूतिकृत ऋण आवास वित्त कंपनियों/ बैंकों द्वारा दिए जाते हैं; तथा बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस) आरबीआई के डीबीओडी विभाग के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी. 106/21.01.002/2001-02 दिनांक 24 मई 2002 के पैराग्राफ-3 में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं।

3. हमें खुशी होगी यदि आप उचित कार्रवाई के लिए अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

4. कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

 

भवदीय

हस्ता/-

(सी. एस. मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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