सरकारी प्रतिभूति मध्यम अवधि फ्रेमवर्क में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूति मध्यम अवधि फ्रेमवर्क में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश
आरबीआई/2018-19/152 27 मार्च, 2019 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय सरकारी प्रतिभूति मध्यम अवधि फ्रेमवर्क में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान 07 नवम्बर 2017 को अधिसूचना सं. फेमा.20(आर)/2017-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2017 की अनुसूची-5 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्त विषय पर 6 अप्रैल 2018 को जारी एपी (डीआइआर शृंखला) परिपत्र सं.22 का अवलोकन भी अपेक्षित है। 2. वर्ष 2019-20 के लिए निवेश सीमाओं में संशोधन
3. तदनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित सीमाएं, पूर्णांकित करने के बाद, निम्नानुसार रहेंगी (तालिका 1): 4. प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को भी अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है और किसी अन्य कानून के तहत यदि कोई अनुमति/अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है, तो उन पर इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भवदीय (टी. रबी शंकर) |