जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग
भारिबै/2019-20/165 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), महोदय/महोदया जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग कृपया “जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश” पर हमारा दिनांक 23 मार्च 2006 का परिपत्र बैपविवि.आरईटी.सं.8232/12.01.001/2005-06 देखें, जिसमें बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने और निवेश करने से संबंधित लेनदेन को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 42 के तहत फॉर्म ‘ए’ विवरणी में रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया था। 2. इसकी समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक सीडी संबंधी अपने लेनदेन फॉर्म ‘ए’ विवरणी में रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन करेंगे। क. निक्षेपागार द्वारा जारी विवरण के आधार पर, यदि जारी सीडी बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग शुक्रवार को धारित किए जाते हैं, तो जारीकर्ता बैंक ऐसे सीडी को फॉर्म ‘ए’ विवरणी की मद I अर्थात, “भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं” के तहत रिपोर्ट करेंगे। गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा धारित सीडी को अब तक की तरह “भारत में अन्य के प्रति देयताएं” के रूप में रिपोर्ट किया जाए। यदि बैंक जारी सीडी धारित करने वालों को बैंक और गैर-बैंक संस्था के रूप में विभेदित करने की स्थिति में नहीं है तो वे कुल जारी सीडी को फॉर्म ‘ए’ विवरणी की मद II अर्थात, “भारत में अन्य के प्रति देयताएं” के तहत रिपोर्ट करेंगे। सीडी की रिपोर्टिंग सीडी के निर्गम मूल्य के अनुसार की जानी चाहिए। ख. अन्य बैंकों द्वारा जारी सीडी में निवेश को फॉर्म ‘ए’ विवरणी की मद III अर्थात, “भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां” के तहत रिपोर्ट किया जाएगा और इन आस्तियों को “भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं” के साथ नेट ऑफ किया जा सकता है। भवदीय (डॉ एस के कर) |