तंबाकू से संबंधित कार्यों (activities) में संलग्न कंपनियों में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
तंबाकू से संबंधित कार्यों (activities) में संलग्न कंपनियों में निवेश
भारिबैंक/2015-2016/116 3 जुलाई 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, तंबाकू से संबंधित कार्यों (activities) में संलग्न कंपनियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के संलग्नक "ए" एवं 19 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना सं.फेमा.242/2012-आरबी की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उपर्युक्त विनियमों के अनुसार तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट के निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निषेध ऊपर दिए गए उत्पादों के निर्माण पर लागू है और थोक में कैश ऐंड कैरी, फुटकर ट्रेडिंग, आदि सहित इन उत्पादों से संबंधित अन्य कार्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सेक्टोरल प्रतिबंधों द्वारा विनियमित होंगे। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (ए. के. पाण्डेय) |