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एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश

आरबीआई/2021-22/55
सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22

14 जून 2021

भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं

महोदया / महोदय,

एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश

कृपया एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के संबंध में विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 12 फरवरी 2021 के परिपत्र डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी सं.119/03.10.001/2020-21 का संदर्भ लें । निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में निवेशों के लिए संबंधित विनियम निम्नानुसार हैं :

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है : i) कॉल फॉर एक्शन के अंतर्गत आने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, और ii) अधिक निगरानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार । इन दो सूचियों में जिस क्षेत्राधिकार का नाम शामिल नहीं है, उसे एफएटीएफ अनुपालक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से पीएसओ में निवेश को अनुपालक क्षेत्राधिकारों के समान नहीं माना जाएगा।

3. स्रोत या मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकारों को एफएटीएफ गैर-अनुपालक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पहले मौजूदा पीएसओ में अपने निवेशों को रखने वाले निवेशक अपने निवेशों को बनाए रख सकते हैं अथवा मौजूदा विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश ला सकते हैं, ताकि भारत में व्यापार की निरंतरता को समर्थन मिल सके ।

4. गैर-अनुपालक एफएटीएफ क्षेत्राधिकारों से अथवा उनके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे मौजूदा पीएसओ में अथवा पीएसओ के रूप में प्राधिकरण की मांग करने वाली संस्थाओं में, जैसा कि संबंधित पीएसओ में लागू लेखा मानकों में परिभाषित किया गया है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ‘सिग्निफिकन्ट इन्फ्लूअंस’ अर्जित करने अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्षेत्राधिकारों से नए निवेश (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) का हिस्सा, कुल मिलाकर, पीएसओ की मतदान शक्ति (संभावित1 मतदान शक्ति सहित) के 20 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

5. उपर्युक्त अनुदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, वैसी किसी भी संस्था पर भी लागू होंगे जिसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत पीएसओ के रूप में प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है अथवा आवेदन करने का इरादा रखता है ।

6. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक


1 संभावित मतदान शक्ति उन लिखतों से उत्पन्न हो सकती है जो इक्विटी, आकस्मिक मतदान अधिकारों वाले अन्य लिखतों, संविदात्मक व्यवस्थाओं आदि में परिवर्तनीय हैं, जो निवेशकों को भविष्य में मतदान का अधिकार (आकस्मिक मतदान अधिकारों सहित) प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से नए निवेश, दोनों (i) मौजूदा मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत, और (ii) मौजूदा और संभावित मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत से कम हैं, यह मानते हुए कि वे संभावित मतदान अधिकार कार्यान्वित हैं ।

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