एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश
भारिबैं/2020-2021/97 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, और ii) बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार । ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसका नाम उपरोक्त दो सूचियों में शामिल नहीं है, को एफएटीएफ अनुपालित क्षेत्राधिकार माना जाएगा। एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश को एफएटीएफ अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के समान नहीं माना जाएगा। 2. स्रोत अथवा मध्यवर्ती क्षेत्रों के एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित के रूप में वर्गीकरण से पूर्व मौजूदा एनबीएफ़सी में धारित निवेश को जारी रखा जा सकता है अथवा भारत में कारोबार को जारी रखने के लिए अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है। 3. एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से अथवा उसके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे वह मौजूदा एनबीएफ़सी हो अथवा पंजीकरण प्रमाणीकरण (COR) की मांग करने वाली कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती में लागू लेखांकन मानकों में दी गई परिभाषानुसार ‘पर्याप्त प्रभाव’ प्राप्त नहीं करने देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्षेत्रों से नए निवेशक (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) सकल रूप में एनबीएफ़सी के वोटिंग अधिकार (संभावित1 वोटिंग अधिकार सहित) के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होने चाहिए। 4. उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं। भवदीय प्रकाश बलियारसिंह 1 संभावित मतदान शक्ति ऐसे लिखतों से उत्पन्न हो सकती है, जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, आकस्मिक मताधिकार वाले अन्य लिखत, संविदात्मक व्यवस्थाएं, आदि जो भविष्य में निवेशकों को मताधिकार (आकस्मिक मताधिकार सहित) प्रदान करते हैं । ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से नए निवेश (i) मौजूदा मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत और (ii) संभावित मताधिकार को मूर्त रूप देने वाले मौजूदा और संभावित मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत दोनों से कम हैं । |