स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली गैर सरकारी प्रतिभूतियों - अपरिवर्तनीय डिबेंचरो (एनसीडी) में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली गैर सरकारी प्रतिभूतियों - अपरिवर्तनीय डिबेंचरो (एनसीडी) में निवेश
भारिबैं/2010-11/401 10 फरवरी 2011 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली कृपया 1 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र भारिबैं/2010-11/81 (आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.01/ 03.64.00/2010-11 का पैरा 5.8.2 देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया था कि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल वाणिज्यक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छोड़कर एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाली गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए । 2. हम आपका ध्यान 23 जून 2010 के परिपत्र आंऋप्रवि.डीओडी.सं.10/11.01.01(ए)/ 2009-10 और 6 दिसंबर 2010 के परिपत्र आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.24/14.03.03/2010-11 की ओर आकृष्ट करते हैं जिसमें अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए थे तथा उनमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों द्वारा जारी एक वर्ष के मूल अथवा आरंभिक परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में प्राथमिक व्यापारियों को निवेश करने की अनुमति उन्हें शासित करने वाले अधिनियम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी गई थी । 3. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि अब से प्राथमिक व्यापारियों को कंपनियों (गैंर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) द्वारा एक वर्ष तक के मूल अथवा आरंभिक परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति है । तथापि, ऐसे सूचीबद्ध न किए गए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में उनका निवेश लगातार आधार पर उनके गैर सरकारी प्रतिभूतियों के संविभाग के आकार से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 4. ऐसी लिखतों में निवेश करते हुए प्राथमिक व्यापारी वर्तमान में प्रचलित दिशानिर्देशों तथा संबंधित परिपत्रों में दिए गए अनुदेशों से शासित होंगे । भवदीय (के. के. वोहरा) |