समुद्रपारीय बाज़ार में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय बाज़ार में निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 42 नवंबर 12, 2002 सेवा में महोदया/महोदय समुद्रपारीय बाज़ार में निवेश प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान नवंबर 2, 2002 के उक्त विषयक एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 38 के पैरा 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है । सूचित किया जाता है कि एफसीएनआर (आ) की न अभिनियोजित निधियों को समुद्रपारीय बाजार में निवेश करने के लिए साख श्रेणियों को संशोधित करके स्टैंडर्ड ऐंड पूअर और Fitch IBCA क ा श्रेणी AA की जगह AA (-) पढ़ा जाए । 2. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया (ग्रेस कोशी) |