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प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश

आरबीआई/2021-22/177
डीओआर.आरईसी.एमआरजी.90/16.20.000/2021-22

मार्च 03, 2022

महोदय / महोदया,

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश

कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर 30 जनवरी 2009 का परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.46/16.20.000/2008-09 देखें। परिपत्र के पैरा 2(i) में कहा गया है कि गैर-एसएलआर निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमा राशि के दस प्रतिशत तक सीमित होगा। इसके अलावा, पैरा 2(iii)(बी) में कहा गया है कि गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किसी भी समय कुल गैर-एसएलआर निवेश के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. आरबीआई ने यूसीबी क्षेत्र के लिए छत्र संगठन (यूओ) के गठन हेतु जून 2019 में नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को विनियामक अनुमोदन प्रदान किया है। यह अनुमोदन अन्य बातों के साथ-साथ यूसीबी को स्वैच्छिक आधार पर यूओ की पूंजी के अभिदान हेतु अनुमति प्रदान करता है।

3. यह सूचित किया जाता है कि यूओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, यूओ की पूंजी में अभिदान किए गए निवेश को उक्त परिपत्र के पैरा 2(i) और 2(iii)(बी) में निर्धारित सीमाओं से छूट दी जाएगी।

प्रयोज्यता

4. यह परिपत्र सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू होगा।

5. यह निर्देश परिपत्र की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

भवदीया

(उषा जानकीरमन)
मुख्य महाप्रबंधक

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