प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एचटीएम श्रेणी में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा
भारिबैं/2009-10/394 12 अप्रैल 2010 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - प्राथमिक व्यापारियों कृपया 31 अगस्त 2009 का परिपत्र भारिबैं/2009-10/136-आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.1050/ 03.64.00/2009-10 एवं 9 मार्च 2010 का भारिबैं/2009-10/343-आंऋप्रवि. पीडीआरडी.सं.3843/ 03.64.00/2009-10 देखें जिसमें स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को अगली सूचना तक, कतिपय शर्तों के अधीन परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 100% तक सरकारी प्रतिभूतियों को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति दी गई थी । उक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक व्यापारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक उनकी लेखापरीक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की सीमा तक एचटीएम श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियाँ धारित करने की अनुमति प्रदान की जाए । एनओएफ की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III-बी के खण्ड 45 आइए के स्पष्टीकरण नोट के अनुसार की जाए । परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी । 2. विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का काम करने वाले बैंक हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में बैंकों पर लागू दिशानिर्देशों का पालन करते रहेंगे । भवदीय (आर.एन. कर) |
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