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प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - वर्तमान मानदण्डों में छूट

भारिबैं/2009-10/136
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीडीआरएस.सं.1050/03.64.00/2009-10

31 अगस्त 2009

सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी

महोदय

प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - वर्तमान मानदण्डों में छूट

कृपया प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनगत दिशानिर्देशों पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2009-10/56 (आंऋप्रवि. पीडीआरएस.सं. 01/03.64.00/2009-10 देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर निर्देश दिए गए थे।

2. वर्तमान दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारियों को उनके निवेश संविभाग परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) की अनुमति नहीं देते तथा उनकी पूरी धारित राशि ट्रेडिंग बुक में ही रखी जाती है। प्राथमिक व्यापारियों से धारित प्रतिभूतियों का मूल्य आवधिक रूप से निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान करना होता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

3. वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को निम्नलिखित शर्तों पर एचटीएम श्रेणी में अपने सरकारी प्रतिभूति संविभाग के एक हिस्से को वर्गीकृत करने की अनुमति होगी :-

(क)

एचटीएम से/को प्रतिभूतियों का अंतरण बोर्ड द्वारा तैयार नीति के अनुसार किया जाएगा।

(ख)

ऐसे अंतरण, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/अंकित मूल्य/बाजार मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, पर बोर्ड की अनुमति से किए जाने चाहिए तथा ऐसे अंतरणों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो उसका पूर्णत: प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ग)

केवल प्राथमिक नीलामी के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारी द्वारा अभिग्रहीत प्रतिभूतियाँ ही एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकरण की पात्र होंगी।

(घ)

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अंत को पीडी की प्रदत्त पूंजी के 100% तक प्रतिबंधित होगी।

(ङ)

एचटीएम से/को अंतरण की अनुमति तिमाही में एक बार होगी।

(च)

एचटीएम श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ, यदि कोई हो, पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया जाएगा तथा बाद में उसे आरक्षित खाते में समायोजित किया जाएगा। बिक्री होने पर हानि की पहचान लाभ और हानि खाते में की जाएगी।

(छ)

समवर्ती लेखापरीक्षकों को इन अनुदेशों का अनुपालन विशिष्ट रूप से करना चाहिए ।

(ज)

यह सुविधा मार्च 2010 के अंत तक उपलब्ध होगी।

4. विभागीय रूप से पीडी गतिविधियाँ करने वाले बैंक हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करते रहेंगे।

5. उक्त दिशानिर्देश परिपत्र की तारीख से प्रभावी होगे।

भवदीय

(के.वी. राजन)
मुख्य महाप्रबंधक

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