प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - वर्तमान मानदण्डों में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - वर्तमान मानदण्डों में छूट
भारिबैं/2009-10/136 31 अगस्त 2009 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - वर्तमान मानदण्डों में छूट कृपया प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनगत दिशानिर्देशों पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2009-10/56 (आंऋप्रवि. पीडीआरएस.सं. 01/03.64.00/2009-10 देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर निर्देश दिए गए थे। 2. वर्तमान दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारियों को उनके निवेश संविभाग परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) की अनुमति नहीं देते तथा उनकी पूरी धारित राशि ट्रेडिंग बुक में ही रखी जाती है। प्राथमिक व्यापारियों से धारित प्रतिभूतियों का मूल्य आवधिक रूप से निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान करना होता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 3. वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को निम्नलिखित शर्तों पर एचटीएम श्रेणी में अपने सरकारी प्रतिभूति संविभाग के एक हिस्से को वर्गीकृत करने की अनुमति होगी :-
4. विभागीय रूप से पीडी गतिविधियाँ करने वाले बैंक हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करते रहेंगे। 5. उक्त दिशानिर्देश परिपत्र की तारीख से प्रभावी होगे। भवदीय (के.वी. राजन) |