अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना
भारिबैं/2011-12/332 30 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निजी तौर पर शेयर आबंटन के तहत 90 दिनों से कम अवधि की परिपक्वता का एनसीडी जारी करके निधि जुटा रही है. यह भारतीय रिजर्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 23 जून 2010 का अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (रिजर्व बैंक) निदेश 2010 का स्पष्ट उल्लंघन है. 2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह नोट करें कि मूल अथवा एक वर्ष तक की प्रारंभिक परिपक्वता के लिए जारी एनसीडी उपर्युक्त निदेश के तहत विनियमित (गवर्न) होंगे और इन निदेशो का गहन अनुपालन हेतु अनुवर्तन किया जाए. भवदीया, (सी.आर.संयुक्ता) |