विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम
आरबीआई/2024-25/36 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है। 2. इस संबंध में, उक्त संशोधन से पहले वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को किए गए अंशत: प्रदत्त यूनिटों के निर्गम को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत कंपाउंडिंग के माध्यम से नियमित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, रिज़र्व बैंक के पास कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने से पहले एडी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में सभी अनुपालन पूर्ण हों, जिसमें वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा इस प्रकार के निर्गमों की रिपोर्टिंग विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) पोर्टल पर रिज़र्व बैंक को करना और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए सशर्त पावती जारी करना शामिल है। 3. एडी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/ संबंधित घटकों को अवगत कराएँ। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) |