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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत नियंत्रण कार्यालयों (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना

आरबीआई/2015-16/438
डीसीबीआर.केंका.एलएस.(पीसीबी).परि.सं.19/07.01.000/2015-16

30 जून 2016

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत नियंत्रण कार्यालयों (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 15 अक्तूबर 1986 के हमारे परिपत्र यूबीडी.आरबीएल.33/जे-86-87 में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार नियंत्रण कार्यालय (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

2. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नियंत्रण कार्यालय (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) की स्थापना के संबंध में प्राप्त अनुरोधों के आलोक में इस मामले की पुन: समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने सीबीएस कार्यान्वयन किया है तथा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते है वे अपनी निर्णय के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति के बगैर एक क्लस्टर में न्यूनतम 40 शाखाओं के लिए एक नियंत्रण कार्यालय खोल सकते है।

  1. सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

  2. समग्र अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 7% से कम होनी चाहिए और निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  3. बैंक को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से निवल लाभ अर्जित किया हुआ होना चाहिए तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों में कम से कम तीन वर्ष निवल लाभ अर्जित होना चाहिए।

  4. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में चूक नहीं होनी चाहिए।

  5. बोर्ड में कम से कम दो वृत्तिक निदेशक होने चाहिए तथा बैंक का सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

  6. बैंक का विनियामक अनुपालन के संबंध में पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड (ट्रैक रिकार्ड) होना चाहिए तथा प्रस्तावित नियंत्रण कार्यालय खोलने के पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई अर्थिक दंड नहीं लगाया गया हो।

3. शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण कार्यालय उसके परिचालन क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है) में खोला जाए तथा इसमें कोई भी प्रत्यक्ष ग्राहक कारोबार/इंटरफ़ेस नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पात्र शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि ऐसे कार्यालय खोलने के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दो सप्ताह के अंदर दिया जाए ताकि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत लाइसेंस जारी किया जा सके।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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