विदेशी एयरलाइंस/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के पक्ष में बेंक गारंटी जारी करना
भारतीय रिज़र्व बैंक भारिबैंक/2004-05/221 16 अक्तूबर 2004 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी एयरलाइंस/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के पक्ष में बेंक गारंटी जारी करना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 8/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उसमें उल्लिखित कतिपय मामलों में गारंटी देने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। 2. वर्तमान समय में, विदेशी एयर लाइंस कंपनियों के भारतीय एजेंटों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के सदस्य हैं, को टिकट जारी करने के कारोबार के लिए विदेशी एयर लाइंस कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के पक्ष में गारंटी की व्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । चूँकि इस व्यवसाय में यह एक मानक अपेक्षा है अत: अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को ऐसी गारंटी जारी करने की अनुमति प्रदान की जाए । 3. तद्नुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने सामान्य कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) द्वारा मान्यताप्राप्त ट्रेवल एजेंटों की ओर से विदेशी एयर लाइंस कंपनियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं । गारंटी मांगने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक, गारंटी मांगने की परिस्थियों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य भुगतान प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई -400 001 को प्रेषित करें। 4. विदेशी मुदा प्रबंध ( गारंटी) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किये जा रहे हैं। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 6.इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानुन के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोन यदि कोई हो , पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीया (ग्रेस कोसी) |
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