को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना
भारिबैं/2006-07/196
गैबैंपवि.(नीप्र)कं.परिपत्र सं. 83 /03.10.27/2006-07
4 दिसम्बर 2006
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)
प्रिय महोदय
को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना
कृपया आप वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य के संबंध में 31 अक्तूबर 2006 को गवर्नर महोदय द्वारा घोषित मध्यावधि समीक्षा के पैराग्राफ 153 (संलग्न)का अवलोकन करें।
2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके कारोबार के क्षेत्र में और अधिक विविधता की अनुमति दे कर इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनित आधार पर, जोखिम की हिस्सेदारी के बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए दी जाए और तदुपरांत उसकी समीक्षा की जाए। निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एतदर्थ आवदेन कर सकती हैं :-
i) न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल(net) स्वाधिकृत निधि हो;
ii) पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कंपनी ने निवल लाभ अर्जित किया हो;
iii) पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ (Net NPA)उसके निवल अग्रिमों के 3% से अधिक न हों;
iv) जमा न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) का सीआरएआर 10% होना चाहिए और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) का 12% या 15%, जैसाकि संबंधित कंपनी पर लागू हो , होना चाहिए।
3. इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित निर्धारणों का पालन करना होगा;
i) परिचालनात्मक पहलू
a. इस गठजोड़ प्रबंध के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों की बिक्री तथा वितरण तक ही सीमित होगी। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुदशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन होंगे।
b. को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक गठजोड़ प्रबंध के अंतर्गत जारी सभी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों के संबंध में "अपने ग्राहक को जानें" अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अकेले ही जिम्मेदार होगा।
c. को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कारोबार से संबंधित यदि कोई जोखिम होंगे तो वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने कारोबार में अंतरित नहीं होने चाहिए।
d. ग्राहक/कों द्वारा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के खाते संबंधित बैंक में रखने होंगे और को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान संदर्भित बैंक के नाम में होंगे; यदि ग्राहक का कोई खाता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास होगा तो उसे को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के संबंध में किए जाने वाले भुगतान के लिए नामें/ इस्तेमाल नही ंकिया जाएगा।
e. गठजोड़ प्रबंध में शामिल होने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक के खाते के संबंध में गोपनीयता सुनिश्चित करेगी। को-ब्रांडिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक के खाते के खोलने के समय प्राप्त जानकारी का खुलासा नहीं करेगी तथा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक को ग्राहक के खाते के किसी भी ब्योरे तक पहुंचने की अनुमति कंपनी द्वारा नहीं दी जाएगी जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व भंग होता हो।
f. क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक ग्राहकों की शिकायतों/परिवाद को दूर करने के लिए उचित मशीनरी स्थापित करें। क्रेडिट कार्ड सेवा में पायी गई किसी कमी के संबंध में ग्राहक को होनेवाली शिकायत के लिए बैंक उत्तदायी होगा।
g. यदि मुकदमों, क्षति, आदि से कोई विधिक /कानूनी जोखिम उत्पन्न होगा तो उसे बैंक को वहन करना होगा।
ii) अन्य पहलू
a. 28 सितंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि. नीप्र. सी.सी. 80/10.03.042/3006-07 की अपेक्षानुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने उचित व्यवहार संहिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया हो।
b. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ’अपने ग्राहक को जानें’ विषय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और धन शोधन निवारण अधिनियम(PMLA) के प्रावधानों का पालन करती हो ।
c. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सार्वजनिक जमा स्वीकरण(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 और /या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड(रिज़र्व बैंक) निेदेश, 1998, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्य अनुेशों एवं प्रावधानों, जहाँ तक संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू होते हों, का पालन करती हो।
d. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य शर्तों का पालन करे, जिन्हें रिज़र्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित करे।
4. किसी अवांछित/दूषित कार्य/परिचालन की जानकारी रिज़र्व बैंक को मिलने पर, 3 माह की नोटिस देकर अनुमति वापस ली जा सकेगी।
5. कृपया इसकी पावती आप भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके अधिकारक्षेत्र में आपकी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सं. यथोक्त
वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पैराग्राफ 153
विशेष रूप से लघु क्षेत्र और थोक क्षेत्र में ऋण वितरण के साधन के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित करने पर बल देता रहा है जिनके पास, जनसाधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने का अपेक्षित कौशल हो। गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के कारोबार का विविधीकरण करके इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित के लिए अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हैं: