विदेशी करेन्सी में सामान्य बीमा पालिसियों को जारी करना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 36 2 अप्रैल 2002 प्रति विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी प्रिय महोदय, /महोदया विदेशी करेन्सी में सामान्य बीमा पालिसियों को जारी करना सामान्य बीमा ज्ञापन के पैराग्राफ बा.2 के अनुसार सामान्य बीमा ज्ञापन के उपबंधों द्वारा समाविष्ट उन्हें छोड़कर विदेशी करेन्सी में सामान्य बीमा पालिसियों को जारी करने के लिए अनुरोधों के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मामले की गुणवत्ता पर प्रदान होता है ओर बीमा कंपनियों को विदेशी करेन्सी के मूल्य वर्ग में पॉलिसियों को जारी करने ओर विदेशी करेन्सी में प्रीमियम प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। समीक्षा करनेपर अब यह निर्णय लिया गया है कि बीमा कंपनियों जो आइआरडीए के पास पंजीकृत है वि रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित प्रकार के मालों में विदेशी करेन्सी के मूल्य वर्ग में सामान्य बीमा पालिसियाँ जारी और विदेशी करेन्सी में प्रीमियम प्राप्त कर सकते है। 2. प्राधिकृत व्यापारी उक्त मामलों में दावों के निपटान की ओर विप्रेषण कर सकते है बशर्ते कि 13 अक्तूबर 2001 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.8 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया गया हो। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये। 4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है। भवदीय ग्रेस कोशी |
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