अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करना
भारतीय रिज़र्व बैंक 05 नवम्बर 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग से संबंधित 27 जून, 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.53 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बेंक की पूर्वानुमति बिना अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर जो प्रभार लगेगा उसे संबंधित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) द्वारा आवक विप्रेषणों अथवा उनके अनिवासी विदेशी खातों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में स्थित शेषराशि में से ही निपटाया जाना चाहिए। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं। भवदीया ( ग्रेस कोशी ) |