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अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.40

05 नवम्बर 2002

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों
(पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करना

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग से संबंधित 27 जून, 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.53 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बेंक की पूर्वानुमति बिना अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर जो प्रभार लगेगा उसे संबंधित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) द्वारा आवक विप्रेषणों अथवा उनके अनिवासी विदेशी खातों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में स्थित शेषराशि में से ही निपटाया जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की  धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया

( ग्रेस कोशी )
मुख्य महाप्रबंधक

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