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विदेशी प्रतिभूतियॉ अभिधारित के लिए लाइसेंस जारी करना -

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 18

18 दिसम्बर 2001

प्रति
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

विदेशी प्रतिभूतियॉ अभिधारित के लिए लाइसेंस जारी करना -

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत भारत में निवासी व्यक्तियों को विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण हेतु धारण लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक था। तथापि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत धारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवासियों पर कोई दायित्व नहीं होगा।

2. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए कोई धारण लाइसेंस रिज़र्व बैंक से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 के विनियम 4 के अनुसार भारत मेंनिवासी व्यक्ति को विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए बोनस शेयरों के अधिग्रहण शामिल कतिपय मामलों में सामान्य अनुमति दी गई है। सामान्य अनुमति उक्त अधिसूचना के विनियम 19(1) द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा कतिपय मामलों में जैसा कि भारत के बाहर रहनेवाले किसी निवासी व्यक्ति से उपहारों / उत्तराधिकार साथ ही साथ नकदरहित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के जरिए विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद / अधिग्रहण के लिए भी प्रदान की जाती है। तथापि अन्य सभी मामलों में, जो सामान्य या विशेष अनुमति को पूरा नहीं करते है, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण के पहले प्राप्त की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पुर्वानुमति अर्हता शेयरों, अधिकार शेयरों आदि जैसे विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण हेतु उक्त अधिसूचना के विनियम 21 के अनुसार आवश्यक है।

2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

3. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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