पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटस) जारी करना – शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटस) जारी करना – शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं/2013-14/607 27 मई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटस) जारी करना – शहरी सहकारी बैंक कृपया शहरी सहकारी बैंकों को एटीएम संस्थापित करने और एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अनुमति देते हुए जारी 28 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र शबैंवि. (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 50/09.69.000/ 2005-06 देखें। 2. हमें कतिपय शहरी सहकारी बैंकों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें क्रेडिट / प्री-पेड कार्ड कारोबार करने की अनुमति दी जाए। शहरी सहकारी बैंकों के प्रोफाइल तथा क्रेडिट / प्री-पेड कार्ड कारोबार में निहित जोखिमों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने एटीएमों की स्थापना की है तथा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी किया है, वे अर्ध-सीमित (सेमि-क्लोस्ड) प्री-प्रेड इंस्ट्रूमेंट की शुरूआत कर सकते हैं जिसकी सहायता से घरेलू बिल(यूटिलिटी बिल) का भुगतान / महत्वपूर्ण सेवाओं का भुगतान किया जा सकता है। इन भुगतान लिखतों (पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) का प्रतिदेय (redemption) केवल ऐसी पहचान की गई मर्चेंट स्थानों / प्रतिष्ठानों (merchant locations) पर संभव है जिन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के साथ इस प्रयोजनार्थ संविदा किया है। इन लिखतों के ज़रिए धारक स्वयं नकदी का आहरण या प्रतिदेय नहीं कर सकता। 3. इन लिखतों के जारी किए जाना एवं परिचालन के संबध में भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 अप्रैल 2009 को जारी परिपत्र सं. डीपीएसएस . केंका. पीडी .सं . 1873/ 02.14.06/2008-09 तथा उपर्युक्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य कोई परिपत्र/ अनुदेशों का पालन करें। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |