प्रीपेड फोरेक्स कार्ड जारी करना - समुचित सावधानी उपायों और केवाईसी मानदण्डों का पालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रीपेड फोरेक्स कार्ड जारी करना - समुचित सावधानी उपायों और केवाईसी मानदण्डों का पालन
भारिबैंक/2014-15/147 25 जुलाई 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय, प्रीपेड फोरेक्स कार्ड जारी करना - समुचित सावधानी उपायों और केवाईसी मानदण्डों का पालन विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 4 अप्रैल 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 104 के पैरा 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. हमारे ध्यान में यह बात लायी गई है कि प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड (कुछ चयनित बैंकों द्वारा जारी) बेचते (जारी करते) समय कुछ प्राधिकृत व्यक्ति/सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक न तो समुचित सावधानी उपायों का पालन करते है, न ही केवाईसी मानदंडों का पालन करते हैं। 3. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड विदेशी मुद्रा नोटों अथवा यात्री चेकों के समान विदेशी मुद्रा का रूप हैं। इसलिए यात्रा के प्रयोजन से प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्डों की बिक्री करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों/सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा नोटों/यात्री चेकों की बिक्री के मामले में पालन किए जानेवाले समुचित साधानी उपायों और कड़े केवाईसी मानदंडों का इस संबंध में भी पालन करें। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश, समय समय पर यथासशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (सी॰डी॰श्रीनिवासन) |