म्यूच्युअल फंडों के युनिटों जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
म्यूच्युअल फंडों के युनिटों जारी करना
भारतीय रिज़र्व बैंक एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र क्र.35 नवंबर 14, 2003 प्रति विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदय/महोदया म्यूच्युअल फंडों के युनिटों जारी करना वर्तमान में भारतीय आस्ति प्रबंध कंपनियाँ (एएमसी) जो विदेश में अपतटीय (ऑफ़शोर)निधि शुरू करती हैं उन्हें ऐसी योजनाओंं के लिए सेबी की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती । उनहें ऐसी निधियों में समुद्रपारीय निवेशकों को यूनिट जारी करने लाभांश के प्रेषण और यूनिटों के शोधन के लिए रिज़र्व बैंक की पुर्वानुमति लेना भी आवश्यक हैं । एक ही स्थान पर सभा काम का निपटान करने के लिए निर्णय किया गया हैं कि विदेश में अपतटीय निधि की शुरुआत करने के लिए यदि एक बार सेबी से अनुमति प्राप्त कर ली जाती हैं तो एएमसी ऐसी निधि में टंसमुद्रपारीय निवेशकों को युनिट जारी, लाभांश प्रेषित और युनिट का शोधन कर सकती हैं बशर्ते वे संलग्न फ़ार्मैंट में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर अपनी आवश्यकताओंं के बारे में रिपोर्ट करें । 2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र कीं विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 3. इस परिपत्र में नित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए ं। भवदीय ग्रेस कोशी मुच्युअल फंड के संबध में – अंतर्वा/बर्विा के ब्योरोकी रिपोर्ट करने का फ़ार्मैंट
(रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, के.का., मुंबई को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए) |