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वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना

आरबीआई/2023-24/77
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24

26 अक्टूबर 2023

बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं

महोदय/महोदया

वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना

कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

2. यह देखा गया है कि कुछ संस्थाएं, जो वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर (एए) व्यवस्था में शामिल होने के लिए पात्र हैं, वे केवल वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआई-यू) के रूप में शामिल हुए हैं। नतीजतन, ऐसी संस्थाएं अन्य एफआईपी से वित्तीय सूचना प्राप्त कर रही हैं लेकिन उनके पास मौजूद वित्तीय सूचना प्रदान नहीं कर रही हैं। इस प्रकार, एए व्यवस्था के कुशल और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एए व्यवस्था में एफआई-यू के रूप में शामिल होने वाले, बैंक के विनियमित संस्थाओं को अनिवार्य रूप से एफआईपी के रूप में भी शामिल होना है यदि उनके पास विनिर्दिष्ट वित्तीय सूचना है और वे एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

3. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर. लक्ष्मी कांत राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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