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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

भारिबैं/2012-13/521
ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.76/07.51.018/2012-13

04 जून 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

कृपया उक्त विषय पर 11 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं.82/03.05.33(33)/2011-12 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अलग-अलग ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय उन्हें तथा मौजूदा ग्राहकों को मई 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने के लिए कदम उठायेँ।

2. कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि यूसीआईसी को लागू करने में विभिन्न कारणों से कठिनाई आ रही है और इन बैंकों ने अपने मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए और समय मांगा है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का समय 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि हम इस बात को दोहराते हैं कि नये संबंध की शुरुआत करते समय सभी ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित किया जाना चाहिए।

(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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