अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
RBI/2010-11/156 9 अगस्त, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/सीएफटी की महत्त्वपूर्ण कमियाँ हैं । 2. एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में (प्रतिलिपि संलग्न)सूचिबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समयसीमा भीतर कार्ययोजना को कार्यान्वित करनेका कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करगें । 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें । भवदीय, (विनय बैजल) |