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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

RBI/2010-11/156
बैंपविवि. एएमएल. सं. 2329/14.01.037/2010-11

9 अगस्त, 2010

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष
/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल)
मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/सीएफटी की महत्त्वपूर्ण कमियाँ हैं ।

2. एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में (प्रतिलिपि संलग्न)सूचिबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समयसीमा भीतर कार्ययोजना को कार्यान्वित करनेका कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करगें ।

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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