अपने ग्राहक को जानिए मानदंड / धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड / धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2013-14/497 18 फरवरी 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, अपने ग्राहक को जानिए मानदंड / धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र सं. शबैंवि.(बीपीडी).एमसी.सं.16/12.05.001/2013-14 देखें । 2. धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 बनने के बाद तथा उसमें "निर्देशक द्वारा दंड लगाने के लिए शक्ति" से संबंधित धारा 13 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने के उपरांत धारा 13(2) में अभी इस प्रकार का प्रावधान है: “If the Director, in the course of any inquiry, finds that a reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees has failed to comply with the obligations under this Chapter, then, without prejudice to any other action that may be taken under any other provisions of this Act, he may — (a) issue a warning in writing; or (b) direct such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, to comply with specific instructions; or (c) direct such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, to send reports at such interval as may be prescribed on the measures it is taking; or (d) by an order, levy a fine on such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to one lakh rupees for each failure.” 3. उपर्युक्त संशोधन के मद्देनज़र, शहरी बैंक अपने निर्देशक मंडल में से एक निदेशक को "पदनामित निर्देशक" के रूप में नामांकित करें ताकि धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 में उल्लिखित दायित्वों को पूरा किया जा सके । भवदीय, (ए.के.बेरा) |