अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत – बैंकों का दायित्व - धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2013 में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत – बैंकों का दायित्व - धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2013 में संशोधन
भारिबैं/2014-15/160 5 अगस्त 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत – बैंकों का दायित्व - धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2013 में संशोधन भारत सरकार ने धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2013 (नियम) को अधिसूचित किया है तथा इसे असाधारण अधिकारिक राजपत्र में 27 अगस्त 2013 के जीएसआर सं.576(ई) द्वारा प्रकाशित किया है। अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पीएमएल नियमावली में संशोधन के साथ पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी सं. 16/12.05.001/2014-15 में निहित अनुदेशों को इसके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उक्त संशोधनों के कारण तदनुरूपी परिवर्तनों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। 2. महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुबंध में उल्लिखित हैं। 3. विस्तृत संदर्भ के लिए अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया बैंक उपर्युक्त अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में अपनी केवाईसी नीति में परिवर्तन करें तथा इनका कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीया (सेंटा जॉय) |