अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/120 10 जुलाई 2014 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व पर जारी 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि सं.387/03.10.42/2014-15 का पैराग्राफ आई 8 तथा अनुबंध VIII का अवलोकन करें जिसमें व्यक्तियों द्वारा खाता खोलते समय पते का सबूत दिए जाने की अपेक्षा की गई है। 2. रिज़र्व बैंक को विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, स्थानांतरित कर्मचारियों आदि से जमा खाता खोलते समय वर्तमान/स्थायी पते के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने में आ रही समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त होते रहे है। धन शोदहन निवारण नियम (अभिलेखों का रख रखाव), 2005 में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की समीक्षा की गई है और तदनुसार” पते का प्रमाण” प्रस्तुत करने की अपेक्षा को निम्नानुसार सरल किए जाने का निर्णय लिया गया है: ए) अब से, ग्राहकों को जमा खाता खोलते समय या आवधिक अपडेशन के दौरान किसी एक ही पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे। यदि पते के सबूत के रूप में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो नया सबूत छह माह की अवधि के भीतर एनबीएफसी को प्रस्तुत करना होगा। बी) यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो एनबीएफसी ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा ले सकता है जिसपर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके। पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। एनबीएफसी द्वारा इस पते का सत्यापन सकारात्मक पुष्टि जैसे कि (i) पत्र (ii) टेलीफोन पर बातचीत (iii) दौरा/मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा एनबीएफसी को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर देनी होगी। 3. कृपया उक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी अपने केवाईसी नीति को संशोधित करें और इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। भवदीया, (सिंधु पंचोली) संलग्न: यथोपरि। |