धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानकों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानकों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां
भारिबैंक/2013-14/455 20 जनवरी 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानकों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित 27 नवंबर 2009 के हमारे ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएलआरएल सीरीज़) परिपत्र सं. 04] के संलग्नक के एफ भाग II की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प एवं कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा लेनदेन करने हेतु अधिकारियों के मुख्तारनामे प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से प्राप्त अनेक अभिवेदनों के आधार पर इसे युक्तियुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रस्तुति को समाप्त किया जाता है और कोई कंपनी अपने प्रबंध निदेशक/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए अधिकृत किए गए अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षरों की सूची प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को दे सकते हैं। संशोधित अनुदेश संलग्नक में दिए गए हैं। 3. समय-समय पर यथासंशोधित 27 नवंबर 2009 के हमारे ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएलआरएल सीरीज़) परिपत्र सं. 04] में निहित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। 4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 5. ये दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यक्तियों के सभी एजेंटों/फ्रेंचाइजीज़ पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा फ्रेंचाइजर्स का ही यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके एजेंट/फ्रेंचाइजीज़ भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। 6. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए सूचित करें। 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य संबंधी अभिलेखों के रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) संलग्नक
|