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धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानकों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

भारिबैंक/2013-14/455
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 97

20 जनवरी 2014

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानकों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित 27 नवंबर 2009 के हमारे ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएलआरएल सीरीज़) परिपत्र सं. 04]  के संलग्नक के एफ भाग II की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प एवं कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा लेनदेन करने हेतु अधिकारियों के मुख्तारनामे प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से प्राप्त अनेक अभिवेदनों के आधार पर इसे युक्तियुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रस्तुति को समाप्त किया जाता है और कोई कंपनी अपने प्रबंध निदेशक/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए अधिकृत किए गए अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षरों की सूची प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को दे सकते हैं। संशोधित अनुदेश संलग्नक में दिए गए हैं।

3. समय-समय पर यथासंशोधित 27 नवंबर 2009 के हमारे ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएलआरएल सीरीज़) परिपत्र सं. 04]  में निहित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।  

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

5. ये दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यक्तियों के सभी एजेंटों/फ्रेंचाइजीज़ पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा फ्रेंचाइजर्स का ही यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके एजेंट/फ्रेंचाइजीज़ भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

6. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए सूचित करें।

7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य संबंधी अभिलेखों के रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक
[20 जनवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 97का संलग्नक]

वर्तमान दिशानिर्देश

संशोधित दिशानिर्देश

विशेषताएं

दस्तावेज

विशेषताएं

दस्तावेज

व्यवसाय संबंध की स्थापना-कंपनियाँ
 

निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति

(i) निगमीकरण का प्रमाणपत्र
(ii) एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद
(iii) प्राधिकृत व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए बोर्ड के निदेशकों का प्रस्ताव
(iv) कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए कंपनी के प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को प्रदान किया गया मुख्तारनामा और उनकी पहचान
(v) पैन कार्ड
(vi)टेलीफोन बिल

व्यवसाय संबंध की स्थापना-कंपनियाँ

 

निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतिलिपि  
(i) निगमीकरण का प्रमाणपत्र
(ii) संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम
(iii) कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षरों की सूची
(iv) पैन कार्ड
(v)टेलीफोन बिल
नोट: विदेशी मुद्रा लेनदेनों संबंधी राशि कितनी भी क्यों न हो, कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के रुपया लेग (leg) के लिए प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को कंपनी के चैक/बैंक खाते से अनिवार्यत: भुगतान करे।

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