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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

आरबीआई/2012-13/515
बैंपविवि.एएमएल.बीसी.संख्या 101 /14.01.001/2012-13

31 मई 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

अपने ग्राहक को जानि‍ए (केवाईसी) /धन शोधन नि‍वारण (एएमएल) /आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

कृपया उक्त विषय पर 08 जून 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.109/14.01.001/2011-12 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए कदम उठायेँ और इसका आरंभ अलग- अलग ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय करें तथा सभी अलग-अलग मौजूदा ग्राहकों को भी मई 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित करें।

2. कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि यूसीआईसी को लागू करने में विभिन्न कारणों से कठिनाई आ रही है और इन बैंकों ने अपने मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए और समय मांगा है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का समय 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि हम यह दुहराते हैं कि नये संबंध की शुरुआत करते समय विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड सभी ग्राहकों को आवंटित किया जाना चाहिए।

(प्रकाश चन्द्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

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