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अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते

आरबीआइ/2010-11/187
बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.38/14.01.001/2010-11

31 अगस्त 2010
9 भाद्र 1932 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसुचित वाणिज़्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को छोड़कर)/
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/स्थानीय क्षेत्र बैक

महदोय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते

कृपया 26 मार्च 2010 का ह्म्मारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.80/14.01.001/2009-10 देखें जिसके माध्यम से बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने के संबंध में अपनी ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अंतर्गत मानदंड निर्धांरित करें।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम से बैंक खाता खोलने के संबंध में ह्म्मारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्र्राधिकार/विभाग द्वारा जारी किया गया कोई पंजीकरण/लाइसेंस दस्तावेज़ भी स्वीकार कर सकते हैं । बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से बैंक खाता खोलने के लिए उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई आयातक-निर्यातक कूट (आइसीई) को भी पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार कर सकते है ं।

भवदीय

(विनय बैंजल)
मुख्य महप्रबंधक

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