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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक/  धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके  अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व’- फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट .

भारिबैं/2011-12/236
गैबैंपवि. नीति .कंपरि.प्रभा सं: 247 /03.10.42/2010-11

28 अक्तूबर 2011

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक/  धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके  अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व’- फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट .

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड / धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक पर 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र संख्या 231 का कृपया अवलोकन करें. मौजूदा निर्देशो के अनुसार,  गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नकद तथा संदिग्ध लेन देन संबंधी सूचना/ डाटा को निर्धारित फार्मेट में वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआईयु-आईएनडी) को प्रस्तुत किया जाना है.

2. वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआईयु-आईएनडी) द्वारा सूचित किया गया है कि एफआईयु-आईएनडी को पीएलएल नियम के नियम 3 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा  निर्धारित एकाधिक डाटा फाइल रिपोर्टिंग फार्मेट को नये एकल एक्सएलएल फाइल फार्मेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है.  वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआईयु-आईएनडी) द्वारा व्यापक रिपोर्टिंग फार्मेट गाईड तैयार किया गया है जिसमें एफआईयु-आईएनडी  के लिए  निर्धारित रिपोर्ट की विशिष्ठाताएं वर्णित है.

3. इस संबंध में 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र संख्या 231 के पैरा 21, 26 तथा अनुबंध –II और अनुबंध IV में  पैरा 28 सी का कृपया संदर्भ लें. परिपत्र के अनुबंध –II तथा अनुबंध –IV में विनिर्दिष्ट वर्तमान  एकाधिक डाटा फाईल रिपोर्टिंग फार्मेट को नये एकल एक्सएलएल फाईल फार्मेट से प्रतिस्थापित किया जा रहा है. इस संबंध में निम्ननिखित दस्तावेज  एफआईयु-आईएनडी के वेबसाइट http://fiuindia.gov.in  के “डाउनलोड” सेक्सन में रखा गया है.

  1. रिपोर्टिंग फार्मेट गाईड

  2. एक्सएमएल स्कीमाज: खाता अधारित रिपोर्ट.एक्सएसडी,
    सीसीआर आधारित रिपोर्ट.एक्सएसडी, एफआईयु-आईएनडी स्कीमा लाइब्रेरी.एक्सएसडी तथा डाटा     क्वालिटी रिपोर्ट.एक्सएसडी.

  3. उपयोगकर्ता गाईड: रिपोर्ट जेनेरेशन युटिलिटी गाईड तथा रिपोर्ट वैलिडेशन युटिलिटी उपयोगकर्ता गाईड.

4. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट को ध्यान पूर्वक देखे तथा रिपोर्ट बनाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाये जो नये एक्सएमएल रिपोर्टिंग फार्मेट विशिष्ठाताओं के अनुवर्ती  हो. पुराना रिपोर्टिंग फार्मेट से नये फार्मेट में परागमन की निश्चित तारीख को अलग से सूचित किया जायेगा.

5. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इन अनुदेशो का अनुपालन उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को करें जिसके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत है.

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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