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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों / आतंकवाद के वित्तपोषण से सामना (सीएफटी) के बारे में धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन-शोधन निवारण अध‍िनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत भुगतान प्रणाली संचालकों के दायित्‍व

आरबीआई/2009-10/269
डीपीएसएस.केका.एडी.सं./1320/02.27.005/2009-10

22 दिसम्‍बर 2009

प्रति

भुगतान प्रणाली के सभी संचालक
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत

महोदया / प्रिय महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों / आतंकवाद के वित्तपोषण से सामना (सीएफटी) के बारे में धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन-शोधन निवारण अध‍िनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत भुगतान प्रणाली संचालकों के दायित्‍व

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के सभी संचालकों का ध्‍यान उन निबंधनों और शर्तों की तरफ दिलाया जाता है जिनके अनुसार प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया था जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन का विर्निदेश दिया गया था।

2. धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन-शोधन निवारण अध‍िनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत भुगतान प्रणाली संचालकों को पीएमएलए, 2002 के अधीन किया जा चुका है। इसलिए सीमा-पार से आने वाले धन-प्रेषण के संदर्भ में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद के वित्त-पोषण (सीएफटी) का निर्धारण धन-शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और आतंकवाद के वित्त-पोषण से सामना करने के बारे में वित्तीय कार्रवाई टॉस्‍क फोर्स (एफएटीएफ) संस्‍तुतियों के अनुसार किया जा रहा है।

3. तदनुसार धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित पीएमएलए, 2002 के तहत भुगतान प्रणाली संचालकों के दायित्‍वों के बारे में दिशानिदेशों को अनुलग्‍नक-I और अनुलग्‍कन-II में दिया गया है। भुगतान प्रणाली के सभी संचालकों को चाहिए कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’, ‘धन-शोधन निवारण’ और आतंकवाद के वित्त पोषण से सामना के बारे में अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से उचित नीतिगत व्‍यवस्‍था संस्‍थापित करें।

4. ये दिशानिदेश भारत में भुगतान प्रणाली के संचालकों और उनके सभी एजेन्‍टों और उप-एजेन्‍टों के लिए भी आवश्‍यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, और यह सुनिश्‍चित करने का सम्‍पूर्ण दायित्‍व उन पर होगा कि उनके एजेन्‍ट और उप-एजेन्‍ट भी इन दिशानिदेशों का अनुपालन करते हैा।

5. भुगतान प्रणाली के सभी संचालक इस परिपत्र की विषयवस्‍तु को अपने संबंधित घटकों के ध्‍यान में लाएं।

6. इस परिपत्र में निहित निदेशों को पीएसएस अधिनियम की धारा 18 के तहत जारी किया गया है और इन दिशानिदेशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिनियम या इसके तहत बनाई गई नियमावली के दंडात्‍मक प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

कृपया पावती भिजवाएं।

भवदीय

(जी. पद्मनाभन)
मुख्‍य महाप्रबंध‍क

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