अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ/2009-10/228 20 नवंबर, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साओ टोम, प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 1 अक्तूबर 2009 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 5852/14.01.029/ 2009-10 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 16 अक्तुबर 2009 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें। 3. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें। भवदीय, (विनय बैजल) अनुलग्नक : यथोक्त |