अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष
भारिबैं/2010-11/495 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गयी है जिनमें धनशोधन निवारण/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष में रणनीतिक खामियां है. 2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने उक्त विषय पर एक बयान (प्रलिलिपि संलग्न) 25 फरवरी 2011 जारी किया है जिसमें दर्ज क्षेत्रों से मांग की गयी है कि वे विनिर्दिष्ट समय -सीमा में कार्य योजना को लागू करें. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने बयान में अपने सदस्यों से आह्वान किया है कि वे बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें. 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें. भवदीया, (उमा सुब्रमणियम) संलग्न: यथोपरि. |