अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं
भारिबैं/2011-12/314 26 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं. कृपया भारत सरकार का 16 दिसम्बर 2010 का अधिसूचना सं:14/2010/एफ.सं.6/2/2007-ईएस की प्रतिलिपि संलग्न प्राप्त करें जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में शामिल नाम, पता और आधार संख्या ब्यौरे को धनशोधन निवारण नियम 2005 के नियम 2(1)(घ) में दिये गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करती है 2. यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र को खाता खोलने के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए. ग्राहक पहचान के संबंध में 1 जुलाई 2011 का केवाईसी/एएमएल/पीएमएलए पर मास्टर परिपत्र सं 231 के अनुबंध VI पैरा 3 के तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है. यह पुन: दोहराया जाता है कि “आधार” के आधार पर खाते खोलते समय भी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ग्राहक के वर्तमान पते के संबंध में अपेक्षित प्रमाण प्राप्त करके अपनी संतुष्टि अवश्य करें. 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कृपया इन अनुदेशों के अनुपालन की पुष्टि उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को करें जिसके क्षेत्राधिकार में वे पंजीकृत है. भवदीया, (डॉ तुली राय) |