अग्रणी बैंक योजना– अग्रणी जिला अधिकारियों को जिलों का आबंटन - आरबीआई - Reserve Bank of India
अग्रणी बैंक योजना– अग्रणी जिला अधिकारियों को जिलों का आबंटन
आरबीआई/2004-05/185 30 अप्रैल 2004 क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना– अग्रणी जिला अधिकारियों को जिलों का आबंटन उपर्युक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 8 फरवरी 1996 के परिपत्र सं. आरपीसीडी.एलबीएस.सं.266/08.01.03/ 1995-96 का संदर्भ ग्रहण करें, जो एलडीओ के पुनर्प्रवर्तन से संबन्धित है, जिसमें प्रत्येक एलडीओ को 3 जिले आवंटित किए गए हैं। हालाँकि, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एलडीओ को 3 से अधिक जिले आवंटित किए जाने की सूचना मिली थी, लेकिन प्रबंध लेखा परीक्षा और प्रणाली निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले की जांच/ समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक एलडीओ को आवंटित किए जाने वाले जिलों की संख्या क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी के विवेक पर छोड़ी जा सकती है। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारियों की संख्या और मामले में अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एलडीओ को 3 से अधिक जिले भी आवंटित करने पर विचार कर सकते हैं।
भवदीय (डी.एस. नायर) परांकन - आरपीसीडी.एलबीएस.आरओसी.सं.78/02.01.01/2004-05 दिनांक 30 अप्रैल 2004 आरपीसीडी विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालत्यों को सूचना और आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रतिलिपि सादर प्रेषित की जाती है। उपर्युक्त मामले में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएं। भवदीय (वी.डी.भट) |