अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना
भारिबैं /2005-06 /45
ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 11/02.01.01/2005-06
जुलाई 6, 2005
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
( सभी अग्रणी बैंक )
महोदय,
अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी)
बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना
वफ्पया दिनांक 9 मई 2001 का परिपत्र सं. ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.सं. 85/02.01.01/2000-01 देखें जिसमें सभी अग्रणी बेंकों को सूचित किया गया था कि वे डीएलआरसी की बैठकें संसद सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर तय करें । हमने यह भी सूचित किया था कि बैंकों द्वारा जिले में नई शाखाएँ खोलने, किसान क्रेडिट कार्डों के वितरण इत्यादि के लिए आयोजित समारोहों में संसद सदस्यों तथा जनता के अन्य प्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से आमंत्रित किया जाए तथा जब ऐसे प्रतिनिधि उपस्थित हों तो उन्हें समारोह की अध्यक्षता करने अथवा मुख्य अतिथि बनने के लिए अनुरोध किया जाए । इसी प्रकार के अनुदेश हमारे 14 जुलाई 2002 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.सं. 108/02.01.01/2001-02 तथा दिनांक 6 जनवरी 2003 के परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.सं. 59/02.01.01/2002-03 द्वारा दोहराए गए थे ।
इस संबंध में, यह पाया गया है कि संसद सदस्य / विधायक / जिला परिषद अध्यक्ष इत्यादि केवल 15 से 20 डीएलआरसी बैठकों में ही भाग लेते हैं । अत: आप से अनुरोध है कि जहाँ तक संभव हो, आप भविष्य में डीएलआरसी बैठकों में संसद सदस्यों / विधायकों इत्यादि की उपस्थिति सुनिश्चित करें । यह भी निर्णय लिया गया है कि स्वयं सहायता समूह ऋण सहलग्न कार्यक्रमों से संबंधित समारोहों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से आमंत्रित किया जाए ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक