विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना
आरबीआई/2018-19/177 अप्रैल 26, 2019 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और अनुरोधों के आधार पर और गैर-डेरिवेटिव बाजारों में एलईआइ प्रणाली के सहज कार्यान्वयन को सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्यान्वयन (चरण I और चरण II) की समय-सीमा को निम्नानुसार आगे बढ़ाया जाता है:
3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45प के साथ पठित धारा 45ब के तहत जारी किया जाता है। भवदीय (टी. रबि शंकर) |