एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण
भारिबैं/2019-20/148 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैराग्राफ 27 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफ़सी विभिन्न शाखाओं से स्वर्ण आभूषणों को जिला स्तर पर एकट्ठा करके संबन्धित जिले के किसी स्थान पर नीलामी कर सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो:
3. उक्त शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऊपर उल्लिखित मास्टर निदेशों को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |