एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड
भारिबैं/2019-20/30 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के अध्याय VI के पैराग्राफ 30(4) तथा मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के अध्याय V के पैराग्राफ 30 (4) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि एनबीएफसी सह-बाध्यताधारी सहित अथवा सह-बाध्यताधारी रहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यापार के अलावे किसी अन्य प्रयोजन के लिए जारी अस्थायी दरों पर जारी मीयादी ऋणों के संबंध में पुरोबंधात्मक प्रभार /अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाएंगे। 3. मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया गया है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |