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एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड

भारिबैं/2019-20/30
गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20

02 अगस्त 2019

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदया/महोदय,

एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड

कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के अध्याय VI के पैराग्राफ 30(4) तथा मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के अध्याय V के पैराग्राफ 30 (4) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि एनबीएफसी सह-बाध्यताधारी सहित अथवा सह-बाध्यताधारी रहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यापार के अलावे किसी अन्य प्रयोजन के लिए जारी अस्थायी दरों पर जारी मीयादी ऋणों के संबंध में पुरोबंधात्मक प्रभार /अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाएंगे।

3. मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया गया है।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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