अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना
आरबीआई/2013-14/582 7 मई 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना कृपया 'आवास ऋण – फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना' विषय पर 05 जून 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 107/13.03.00/2011-12 देखें। 2. दिनांक 01 अप्रैल 2014 को घोषित पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 के भाग 'ख' की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के लिए कतिपय उपायों का प्रस्ताव किया गया था। यह कहा गया था कि अपने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर बैंकों को अपने उधारकर्ताओं को बिना किसी अर्थदंड के अपने अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति देने की संभावना पर विचार करना चाहिए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। भवदीय (प्रकाश चंद्र साहू) |