निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग
आरबीआई/2023-24/93 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 22 दिसंबर 2023
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-1) बैंकों का ध्यान 17 जून 2021 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 07 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से एडी श्रेणी-1 बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या और कुल विप्रेषित राशि के आंकड़े मासिक आधार पर एक्सबीआरएल साइट पर अपलोड करें और 12 अप्रैल 2018 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 23 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके तहत एडी श्रेणी-1 बैंकों से यह अपेक्षित था कि उनके द्वारा एलआरएस के अंतर्गत किए गए दैनिक लेनदेन की लेनदेन-वार जानकारी एक्सबीआरएल साइट पर अपलोड की जाए। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि 26 दिसंबर 2023 से, एक्सबीआरएल साइट पर उक्त दोनों विवरणियों की प्रस्तुति बंद कर दी जाएगी और इसे केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस), जो बैंक का नया डेटा वेयरहाउस है, में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीआईएमएस पोर्टल पर एडी श्रेणी-I बैंकों की ऑनबोर्डिंग पहले ही की जा चुकी है और वर्तमान में वे एक्सबीआरएल साइट के साथ-साथ सीआईएमएस पोर्टल पर भी दोनों विवरणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सीआईएमएस पोर्टल पर एलआरएस मासिक विवरणी और एलआरएस दैनिक विवरणी को क्रमशः 'आर089' और 'आर010' कोड आवंटित किए गए हैं। 3. तदनुसार, एडी श्रेणी-1 बैंकों को एलआरएस मासिक विवरणी दिसंबर 2023 के रिपोर्टिंग माह से प्रारंभ करते हुए अगले प्रत्येक माह की पांच तारीख को या उससे पहले तथा एलआरएस दैनिक विवरणी 26 दिसंबर 2023 से प्रारंभ करके प्रत्येक अगले कार्यदिवस को सीआईएमएस पोर्टल (यूआरएल: https://sankalan.rbi.org.in ) पर अपलोड करना होगा। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो एडी श्रेणी-1 बैंक 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करेंगे। 4. एडी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों को अवगत कराएँ। 5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। भवदीय (पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक
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