प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना
भा.रि.बैं/2018-19/170 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण निवेश और ऋण कंपनियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II (एडी-कैट-II) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगीः
2. प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II का कारोबार करने की इच्छा रखने वाले पात्र एनबीएफसी प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करेंगी। 3. मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया गया है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |